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आर.टी.ई.-2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के सन्दर्भ में किये गए कार्य
सर्वप्रथम आर.टी.ई.-2009 अधिनियम-2009 का मुद्रण कराया गया और जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया
आर.टी.ई.-2009 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं शिक्षकों की जानकारी हेतु चार फेरों में 200 खण्ड शिक्षा अधिकारीयों एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया.
बाल अधिकार अधिनियम की राज्य सरकार द्वारा जारी नियामावली जो 27 जुलाई, 2011 को जारी की गयी जानकारी एवं प्रचार प्रसार हेतु डाइट में एक कार्यशाला दिनांक 11 नवम्बर, 2011 (शिक्षा दिवस) को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक एवं अन्य शिक्षाविदों नें प्रतिभाग किया तथा अधिनियम से सम्बंधित नियमावली के प्रत्येक प्रावधानों और उनका क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा/परिचर्चा हुई.
आर.टी.ई.-2009 अधिनियम के अलग-अलग कई प्रावधानों पर गहन चर्चा एवं विचार प्रसार हेतु डाइट इलाहाबाद में प्रतिमाह एक दिवसीय विचार घोस्ठी का आयोजन किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है.

क्र.सं. कार्यक्रमदिनांकप्रतिभागियों की संख्या
1आर.टी.ई.-2009 अधिनियम क्या है?17.01.2011 से 18.01.2011
19.01.2011 से 20.01.2011
47
18
2शिक्षा आधारित विशेष “शिक्षक की भूमिका” पर आधारित21.01.201250
3शिक्षा का अधिकार विशेष “विध्यालय प्रबंध समिति” पर अधारित28.02.201250
4शिक्षा का अधिकार विशेष “बच्चों का प्रवेश” पर अधारित19.12.2011 से 21.12.201184
5आर.टी.ई.-2009 के तहत विशेष प्रशिक्षणमाह जनवरी एवं फ़रवरी, 2012350